
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू एवं अन्य तंबाकू उत्पादों से होने वाले स्वास्थ्य एवं अन्य दुष्प्रभाव की दी गई जानकारी
खंडवा 27 मार्च, 2025 –राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में आने वाले रोगियों एवं परिजनों को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू एवं अन्य तंबाकू उत्पादों से होने वाले स्वास्थ्य एवं अन्य दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई।नोडल अधिकारी डॉ. सुजीत वर्मा द्वारा बताया गया कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कोटपा एक्ट सेक्शन 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन वर्जित है। उल्लघंन कर्ता पर 200 रूपये तक का अर्थदंड का प्रावधान है। जिला चिकित्सालय परिसर में तम्बाकू उत्पादों के सेवन करके गन्दगी करने वाले व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत लगातार कारवाही की जा रही है। मार्च 2025 से अब तक 3150 रूपये का अर्थदंड वसूला गया। उनके द्वारा यह भी बताया कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज खंडवा परिसर में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को धारा 6-ए बिना निर्धारित सूचना पोर्टल एवं धारा 6-ब (शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद भेजना निषेध है) की जानकारी एवं समझाइश भी दी गई तथा उल्लंघन करने पर कोटपा की संबंधित धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, यह भी चेतावनी दी गई।












